जी.एस.टी. लागू होने के कारणदेश में बहुत कुछ आर्थिक रूप से बदल जाएगा। जी.एस.टी. लागू होने से क्या सस्ता होगा और क्या महंगा सबके मन में यही सवाल है। पूरे देश में जी.एस.टी. यानी एक देश-एक बाजार की टैक्स दरें तय हो गई है। सरकार ने सभी सामानों और सेवाओं के लिए नई टैक्स दरों का एलान कर दिया है। बड़ी बात ये है कि जी.एस.टी. लागू होने पर किसी भी सामान पर टैक्स की दर नहीं बढ़ेगी। जी.एस.टी. काउंसिल ने शुक्रवार को फाइनेंशियल सर्विसेज पर सर्विस टैक्स 15% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। इससे जी.एस.टी. लागू होने के बाद सभी बैंकिंग सर्विसेज महंगी हो जाएंगी। बैंक अकाउंट मेन्टेन करने, चेक बुक लेने,ए.टी.एम. से पैसे निकालने और ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने के लिए पहले से 3% ज्यादा टैक्स देना होगा।
अकाउंट में बैलेंस रखना होगा जरूरी,एस.बी.आई. समेत प्राइवेट सेक्टर के सभी बैंकों ने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेन्टेन करने की लिमिट तय की हुई है। ऐसा नहीं करने पर बैंक 50 रुपए से लेकर 450 रुपए तक बैंकिंग चार्ज और उस पर 15% सर्विस टैक्स ले रहे हैं। ऐसे में अगर आप अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेन्टेन नहीं करते हैं, तो आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे।कैश ट्रांजैक्शन,एस.बी.आई. समेत कुछ बैंकों ने होम ब्रांच में एक महीने में फ्री कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट 3 तय कर दी है। इससे ज्यादा बार कैश ट्रांजैक्शन करने पर आपको हर ट्रांजैक्शन पर 50 रुपए बैंकिंग चार्ज और उस पर 15% सर्विस टैक्स देना होता है।बैंकिंग सर्विसेज पर 18% सर्विस टैक्स लागू होने से आपको अब 3 से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन पर प्रति ट्रांजैक्शन ज्यादा चार्ज देना होगा। जी.एस.टी के बाद 3 से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन करने पर भी चार्ज लगेगा। अभी कुल चार्ज- 50+15% टैक्स GST के बाद चार्ज- 50+18% टैक्स लगेगा।ATMसे पैसा निकालना होगामहंगा,अभी बैंक एक माह में 3 से 5 बार ए.टी.एम. से फ्री ट्रांजैक्शन की फैसेलिटी दे रहे हैं। इससे ज्यादा बार पैसा निकालने पर आपको हर ट्रांजैक्शन पर 10 रुपए से 20 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन देना होता है। उस पर 15% सर्विस टैक्स भी देना होता है। अब एक जुलाई से 18% GST लगेगा तो एटीएम से ट्रांजैक्शन भी महंगा हो जाएगा।
संवाददाता, ऋषभ अरोड़ा