रांची: बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़े मामले में आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट सजा सुनाएगी. चारा घोटाले के जिस मामले में आज फैसला आएगा उसमें पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र भी अभियुक्त हैं.केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अदालत दुमका कोषागार से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाएगी. विशेष जज शिवपाल सिंह आज फैसला सुनाएंगे.
दुमका कोषागार से जुड़ा है मामला
चारा घोटाले में आज जिस मामले में सजा सुनाई जाएगी वह मामला दुमका कोषागार से फर्जी निकासी से जुड़ा हुआ है. दुमका कोषागार से जुड़ी निकासी के मामले 38ए/96 में आज फैसला सुनाने की तिथि निर्धारित की गई थी. यह मामला लगभग चार करोड़ की निकासी से जुड़ा हुआ है. सीबीआई के विशेष जज शिवपाल सिंह की अदालत ने मामले में सुनवाई पूरी कर ली है. आज उसी मामले में सजा सुनाई जानी है.
कोर्ट की ओर टिकी निगाहें
झारखंड की स्पेशल सीबीआई कोर्ट की ओर आज निगाहें टिकी हुई हैं. इस साल लालू के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है. शिवपाल सिंह की अदालत में लालू के खिलाफ आज यह दूसरा मामला आया है. शिवपाल सिंह की अदालत ने पिछली बार उन्हें साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी. देवघर कोषागार से जुड़े 89 लाख की निकासी के मामले में उनके खिलाफ चल रहे मामले में सजा सुनाई गई थी. चाईबासा कोषागार से जुड़े मामले में भी लालू प्रसाद यादव सजायाफ्ता हैं. एक दूसरे मामले में भी लालू प्रसाद यादव को इसी साल 5 साल की सजा हुई थी. एक मुकदमे में सजा के खिलाफ लालू प्रसाद यादव ने रांची उच्च न्यायालय में राहत के लिए जमानत याचिका भी दाखिल कर रखी है. हालांकि वहां से अब तक उन्हें किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली है.
एजी को आरोपी बनाने की मांग
इसी मामले में लालू प्रसाद यादव ने स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश की अदालत में एक आवेदन देकर उस वक्त के महालेखाकार को भी आरोपी बनाने की मांग की थी. लालू प्रसाद यादव की याचिका को भी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और इस मामले पर सुनवाई भी कोर्ट को करनी है. लालू प्रसाद यादव के वकील की दलील है कि एजी की रिपोर्ट में पशुपालन विभाग से हो रही फर्जी निकासी की चर्चा नहीं की गई थी. चारा घोटाले से जुड़े एक अन्य मामले में बिहार के मुख्य सचिव अंजनी को भी अदालत ने आरोपी की तरह सम्मन जारी किया है.