चण्डीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज यहां पंचकूला में सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मासिक पेंशन योजना की शुरूआत करके 9 व्योवृद्ध पत्रकारों को पेंशन प्रदान की।
इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत दैनिक, संध्या, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक समाचार पत्र, समाचार एजेंसियों, रेडियो स्टेशनों, समाचार चैनलों के 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को 10,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
पात्रता मानदण्ड की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि दैनिक, संध्या, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक समाचार पत्र, समाचार एजेंसियों, रेडियो स्टेशनों, समाचार चैनलों के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव हो और उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो, पेंशन के पात्र होंगे। इसी प्रकार, मीडिया कर्मी की कम से कम पिछले पांच वर्षों से सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
नियम एवं शर्तें के बारे में उन्होंने बताया कि लाभार्थी मीडिया कर्मी को अपने बैंक खाते में पेंशन की रकम जमा करने के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार लिंक बचत बैंक खाता खोलना होगा और हर वर्ष जनवरी मास में इस आशय का एक प्रमाण पत्र देना होगा।
उन्होंने बताया कि किसी अन्य राज्य सरकार या समाचार संगठन से किसी भी प्रकार की पेंशन या मानदेय प्राप्त कर रहे मीडिया कर्मी भी पात्र होंगे। बहरहाल, यदि कोई अन्य पात्र मीडियाकर्मी किसी अन्य राज्य सरकार से 10,000 रुपये प्रतिमास से कम राशि की पेंशन प्राप्त कर रहा है तो इस योजना के तहत पेंशन की पात्रता में से वह राशि घटा दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि लाभार्थी मीडिया कर्मी के निधन के मामले में, मासिक पेंशन उसके पति/पत्नी (पत्नी या पति, जैसा मामला हो सकता है) को दी जायेगी, यदि उसे किसी भी संगठन या राज्य सरकार से वेतन/मेहनताना/पेंशन या कोई अन्य नियमित वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है।