निलंबित आईपीएस अधिकारी विवेक कुमार के ससुर के खिलाफ धोखाधड़ी और चलन से बाहर हुए नोट रखने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. मुजफ्फरनगर के पुलिस उपाधीक्षक विश्वास महाजन ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और विनिर्दिष्ट बैंक नोट (देयताओं की समाप्ति) अधिनियम 2017 के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस छापेमारी के दौरान कुमार के ससुर के आवास से चलन से बाहर किये गये नोट और बेनामी संपत्ति का दस्तावेज भी जब्त किया गया.
मालूम हो कि आय से अधिक संपत्ति के मामले के सिलसिले में विशेष सतर्कता इकाई (एसवीयू) के कर्मियों ने आईपीएस विवेक कुमार के आवास पर छापामारी की, जिसके बाद बिहार सरकार ने उन्हें 17 अप्रैल को निलंबित कर दिया था. 19 अप्रैल को एसवीयू को विवेक कुमार के ससुराल वालों के स्वामित्व वाली एक बैंक लॉकर में 25 लाख रुपये नकदी का पता चला था. लॉकर की चाबी निलंबित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर स्थित उसके ससुराल से बरामद की गयी.
वहीं, निलंबित आइपीएस की मुजफ्फरनगर स्थित ससुराल में तलाशी के दौरान एसवीयू की टीम ने तीन लॉकरों से 1.41 करोड़ रुपये नकद बरामद किये थे. साथ ही जेवरात और अन्य निवेश के कागजात मिलने की भी बात सामने आयी है. तीनों लॉकर उनके ससुर वेदप्रकाश और सास उमा रानी के नाम से हैं. विजया बैंक स्थित लॉकर से 36 लाख और अन्य दो बैंकों के लॉकरों से 30 और 75 लाख रुपये की बरामदगी हो चुकी है.