अब ग्राहकों को बैंक में खाता खुलवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने अपने एक फैसले में बैंको को गाइडलाइन जारी कर निर्देश दिया हैं कि जिसमें ग्राहक को बैंक में खाता खुलवाने के लिए अपना आधार नंबर देना अनिवार्य होगा।
हालांकि आरबीआई के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के आधार कार्ड को लेकर फैसला आने के बाद ही किया जाएगा। लेकिन जब तक आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देता तब तक के लिए आरबीआई द्वारा जारी गाइडलाइन का ही पालन किया जाएगा।
केवाईसी के लिए आधार होगा जरूरी
आरबीआई ने बैंको को जारी गाइडलाइन में कहा है कि अब बिना आधार के बैंकों में कोई भी ग्राहक अपना खाता नहीं खोल सकेगा। आरबीआई के मुताबिक बैंको के नए ग्राहकों को केवाईसी के तौर पर केवल अपना आधार नंबर, पैन नंबर या फिर फॅार्म 60 बैंक को देना होगा।
आपको बता दें कि आरबीआई ने केंद्र सरकार के 2017 में कानून में संशोधन के आधार पर बताया कि केंद्र सरकार ने पिछले साल ही सभी वित्तीय खातों के लिेए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया था।
इर राज्यों को आरबीआई ने दी छूट
आपको बता दें कि आरबीआई ने जम्मू-कश्मीर,आसाम समेत मेघालय को नए बैंक खाते के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता से छूट दी हैं। जबकि अगर ग्राहक का बैंक में पहले से ही कोई खाता है तो भी नए नियमों के तहत यह लागू होगा।