इंटर टॉपर घोटाला: बच्चा राय की सशर्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने लगायी रोक

नयी दिल्ली : बिहार इंटर टॉपर्स घोटाले के आरोपी व मास्टरमाइंड बच्चा राय को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने बच्चा राय के जेल से रिहा होने पर अंतरिम रोक लगा दी है. इस मामले पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बच्चा राय से जवाब मांगते हुए पूछा कि क्यों न उनकी जमानत रद्द की जाए. मामले की अगली सुनवाई अब 20 मार्च को होगी.

गौर हाे कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पटना हाईकोर्ट से बच्चा राय को मिली जमानत को रद्द करने की मांग की थी. बच्चा राय बिहार टॉपर्स घोटाले का मास्टरमाइंड है. बिहार सरकार ने अपनी दलील में कहा कि जमानत देने में हाईकोर्ट ने किसी ग्राउंड का जिक्र नहीं किया है. बच्चा राय ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा किया है और उसके जेल से बाहर रहने पर ट्रायल प्रभावित हो सकता है.

बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने बच्चा राय को अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद बिहार सरकार का सुप्रीम कोर्ट आना तय माना जा रहा था. बिहार सरकार की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि बच्चा राय को जमानत देने के पीछे पटना हाईकोर्ट ने कोई आधार नहीं दिया है और बच्चा राय के जेल के बाहर रहने से ट्रायल प्रभावित हो सकता है.

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