मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में लॉ परीक्षा मामले के आरोपी सीवान के पूर्व राजद सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की वीडीयो कान्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से कोर्ट में पेशी होगी. सहायक अभियोजन पदाधिकारी की अर्जी पर एसडीजेएम ने उन्हें पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट आदेश तिहाड़ सेंट्रल जेल के अधीक्षक को दिया है. इसके लिए 15 मार्च 2017 को तारीख मुकर्रर है.
पूर्व सांसद पर फरार अवस्था में वर्ष 2005 की लॉ परीक्षा में अपने बदले दूसरे को शामिल कराने का आरोप है. उन्हें एसडीजेएम कोर्ट में पेश कराया जाना था, लेकिन पिछले नौ सालों से वे उपस्थित नहीं हो रहे हैं. उनके खिलाफ इस मामले में आरोप गठन व पुलिस पेपर हस्तगत कराने की कानूनी प्रक्रिया लंबित है. इससे मामले का विचारण शुरू नहीं हो पा रहा है.
वर्ष 2005 में एसकेजे लॉ कॉलेज के द्वितीय वर्ष के छात्र के रूप में शहाबुद्दीन के परीक्षा में शामिल होने का मामला प्रकाश में आया था. यह तब हुआ, जब वे कई मामले में फरार चल रहे थे. आरोप यह लगाया गया कि आरडीएस कॉलेज परीक्षा केंद्र पर उन्होंने अपने बदले किसी दूसरे को परीक्षा में शामिल कराया. तत्कालीन एसपी रत्न संजय ने मामले की जांच की थी. प्रथम दृष्टया मामला सत्य पाने केबाद काजीमुहम्मदपुर थाने में तत्कालीन थानाध्यक्ष जावेद महमूद ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
अनुसंधान के बाद उन्होंने प्रथम दृष्टया मामला सत्य पाते हुए 21 नवंबर 2008 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. कोर्ट ने 12 दिसंबर 2008 को आरोप पत्र को संज्ञान में लिया था. तब से आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर मामले का विचारण उनकी उपस्थिति को लेकर लंबित है.