हाइकोर्ट की फटकार पर बदले बिहार सरकार के सुर, श्रृंखला में शामिल होना जरूरी नहीं

पटना : बिहार में 21 जनवरी को बनने वाले मानव श्रृंखला पर हाइकोर्ट की तलब के बाद आज राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव और डीजीपी कोर्ट में उपस्थित हुए. डीजीपी और मुख्य सचिव ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा. दोनों ने कोर्ट को यह भरोसा दिलाया कि मानव श्रृंखला के आयोजन के दौरान ट्रैफिक की वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी. साथ ही उन्होंने कोर्ट को यह जवाब देकर आश्वस्त किया कि इस श्रृंखला में किसी को जबरन शामिल नहीं किया जा रहा है. इसमें लोग स्वेच्छा से ही शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि इसमें शामिल होने के लिये लोगों पर किसी तरह का दबाव नहीं दिया जा रहा है और साथ ही दबाव नहीं है. शुक्रवार को पटना हाइकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. गुरुवार को कोर्ट ने मानव श्रृंखला में बच्चों को शामिल किये जाने को लेकर सख्त ऐतराज जताया था और बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था.

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