नयी दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट ने आज भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस के दस्तावेज मांगे थे. अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी. पूर्व में पटियाला हाउस कोर्ट में कांग्रेस और नेशनल हेराल्ड अखबार की प्रकाशक कंपनी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड ने सीलबंद लिफाफे में दाखिल किये गये दस्तावेज को वापस सरकारी विभागों को भेजने का आदेश दिया था. अदालत ने यह फैसला दिल्ली हाइकोर्ट के आदेश पर इस साल जुलाई महीने में दिया था. उस समय स्वामी ने इसका विरोध किया था, जिस पर अदालत ने कहा था कि वे इस मामले में अपील कर सकते हैं.
उल्लेखनीय है कि नेशनल हेराल्ड अखबार की संपत्तियों का अवैध ढंग से उपयोग करने का सोनिया गांधी व राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को लेकर अदालत गये थे. पंडित नेहरू द्वारा स्थापित नेशनल हेराल्ड अखबार मामले में स्वामी ने सोनिया-राहुल के अलावा कुछ दूसरे कांग्रेस नेताओं का भी नाम सामने आया.
सुब्रमण्यन स्वामी इन आरोपों काे लेकर 2012 में अदालत गये थे. अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद 26 जून 2014 को पटियाला सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा को पेश होने का आदेश जारी किया था. इस मामले में सोनिया-राहुल अदालत में पेश भी हुए थे और फिलहाल वे इस मामले में जमानत पर हैं.