सीवान(कोर्ट) : जिले के बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड में गुरुवार को एडीज वन के अदालत में एक बार फिर पीड़ित परिवार के नीतीश राज गवाही के लिए नहीं पहुंचा. जिससे तेजाब हत्याकांड में गवाही की प्रक्रिया नहीं शुरू हो पा रही है. मालूम हो कि तेजाब हत्याकांड में पूर्व सांसद मो.शहाबुद्दीन के साथ ही राजकुमार साह,असलम अली व आरिफ की निचली अदालत से सजा हो चुकी है. साथ ही ये सभी हाईकोर्ट से जमानत पर हैं. इसी मामले के पूरक अभिलेख के आधार पर आठ लोगों के खिलाफ एडीजे प्रथम विनोद शुक्ल की अदालत में सुनवाई चल रही है.
शहर के बड़हरिया मोड़ स्थित चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के पुत्र सतीश कुमार उर्फ सोनू व गिरीश कुमार उर्फ निक्कू की बदमाशों ने 16 अगस्त 2004 को तेजाब से नहला कर हत्या कर दी थी. इस मामले में मुफसिल थाना ने आठ लोगों के खिलाफ बाद में चार्जशीट दाखिल की.जिसके आधार पर अब पूरक अभिलेख में गवाही चल रही है.इस क्रम में मृतकों के भाई नीतीश राज की गवाही पिछली तिथि को हुई थी.उस दिन बचाव पक्ष के तरफ से आंशिक जीरह होने के बाद आज फिर तिथि तय थी. लेकिन नीतीश राज जीरह के लिए नहीं आया. अब कोर्ट ने अगली तिथि 15 दिसंबर तय की है. यहां बचाव पक्ष के तरफ से अधिवक्ता इष्टदेव तिवारी व अभियोजन पक्ष के तरफ से अच्छेलाल यादव मौजूद रहे.