नयी दिल्ली : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आतंकवाद रोधी कानून के तहत प्रतिबंधित इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) के संस्थापक जाकिर नाइक एवं अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद मुंबई में आईआरएफ के 10 ठिकानों पर तलाशी ली. एनआईए की मुंबई शाखा द्वारा बीती रात भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153-ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढावा देना… और सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य करना) तथा गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के बाद स्थानीय पुलिस की मदद से आज सुबह तलाशी शुरू की गयी.
केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आईआरएफ को यूएपीए के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित करने के कुछ ही दिनों बाद एनआईए की यह कार्रवाई सामने आयी है. ढाका कैफे हमले में शामिल आतंकवादियों में से एक ने कथित रूप से सोशल मीडिया पर लिखा था कि वे नाइक के भाषणों से प्रभावित हुए थे, जिसके बाद आईआरएफ विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के जांच के दायरे में आ गया था. इस साल की शुरुआत में इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के इरादे से मुंबई उपनगर से अपना घर छोड़कर गये कुछ युवक भी कथित रूप से प्रचारक से प्रेरित थे.
गिरफ्तारी से बचने के इरादे से देश से बाहर रह रहे नाइक के भाषणों पर मलेशिया और ब्रिटेन समेत कनाडा में भी प्रतिबंध लगाया गया है. गृह मंत्रालय को आतंकवाद का प्रचार करने वाले अंतरराष्ट्रीय इस्लामी चैनल ‘पीस टीवी’ से एनजीओ के कथित संदिग्ध संपर्कों पता चला था. गृह मंत्रालय के मुताबिक आईआरएफ के प्रमुख नाइक ने कथित तौर पर कई भड़काउ भाषण दिये और वह आतंकवाद के प्रचार में भी शामिल रहा.