पटना : भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के विरुद्ध दायर चुनाव याचिका की सुनवाई के दौरान गवाही के लिए उपस्थित नही होने पर पटना हाईकोर्ट ने आज उनपर दस हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की चुनाव याचिका पर गुरुवार को न्यायमूर्ति केके मंडल ने सुनवाई की. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसंबर को होगी.
मालूम हो कि पटना हाई कोर्ट ने भाजपा सांसद को आज अदालत में गवाही के लिए उपस्थित होने का सख्त आदेश दिया था लेकिन, वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. जिसके बाद कोर्ट ने उनपर दस हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया. दरअसल, चुनाव याचिका में यह शिकायत की गयी है कि उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान अपने विरुद्ध आपराधिक मामलों की जानकारी चुनाव आयोग को नही दी थी.
एक अन्य मामले में चुनाव याचिकाकर्ता रघुवंश प्रसाद सिंह की गवाही पूरी नहीं हो सकी. लोजपा सांसद रामाकिशोर सिंह के विरुद्ध पूर्व सांसद रघुवंश प्रसाद सिंह ने चुनाव याचिका दायर कर उनके निर्वाचन को चुनौती दी थी. याचिका में यह आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने विरुद्ध दायर आपराधिक मामलों की जानकारी लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को नहीं दी थी. साथ ही संपत्ति का पूरा ब्योरा भी नहीं दिया था. जिसपर 22 दिसंबर को अब सुनवाई होगी.