पटना : बिहार के बहुचर्चित सेक्स स्कैंडल मामले में एससी-एसटी कोर्ट में आज कांग्रेस नेता ब्रजेश पांडेय की अग्रिम जमानत अर्जी पर कोई फैसला नहीं हो सका. कोर्ट में ब्रजेश पांडेय के वकील ने बहस के लिए मोहलत मांगी. इस आधार पर कोर्ट ने 9 मार्च की नयी तारीख मुकर्रर कर दी है.
इससे पहले इस मामले में मुख्य आरोपी आॅटोमोबाइल कारोबारी निखिल प्रियदर्शी की अग्रिम जमानत अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था. एससी-एसटी कोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद निखिल के पास पटना हाई कोर्ट में जाने का रास्ता अब भी बचता है. हालांकि माना जा रहा है कि बढ़ते हंगामा के कारण बिहार पुलिस की विशेष जांच टीम पहले ही गिरफ्तार कर लेगी. निखिल की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी का दौर लगातार जारी है. वहीं, ब्रजेश की गिरफ्तारी सुनवाई तक रोकने के लिए भी कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है .
उल्लेखनीय है कि निखिल प्रियदर्शी व अन्य के खिलाफ पूर्व मंत्री की बेटी ने 22 दिसंबर 2016 को पटना के हरिजन थाने में यौन शोषण की रिपोर्ट लिखाई थी. बाद में, दुष्कर्म की बात सामने आई. आगे जांच में बिहार प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडेय का नाम भी सामने आ गया. पुलिस की जांच टीम ने ब्रजेश के खिलाफ भी साक्ष्य और गवाह जुटाये हैं. इसी मामले में आरोप लगने के बाद ब्रजेश पांडेय ने बिहार कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और वो भी भूमिगत हैं.