दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को करारा झटका देते हुए नर्सरी दाखिले पर नेबरहुड क्राइटेरिया को खत्म कर दिया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी स्कूल में दाखिले के लिए कम दूरी की अनिवार्यता सही नहीं है.
कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दिया जिसमें निजी स्कूलों को नेबरहुड क्राइटेरिया यानि स्कूल के नजदीक रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता देने के निर्दश दिए थे.दिल्ली सरकार ने कहा था कि जो स्कूल डीडीए से जमीन लेकर बने हैं उन्हें ये आदेश मानना होगा. इस फैसले को निजी स्कूलों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
दिल्ली सरकार के इस नोटिफिकेशन से तकरीबन 298 निजी स्कूल प्रभावित हो रहे थे. स्कूलों का कहना है कि जब डीडीए ने जमीन दी थी तब इस तरह की कोई शर्त नहीं रखी थी.
बता दें कि दिल्ली सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के तहत निजी स्कूलों में नर्सरी की 31,000 सीटों के लिए अब तक एक लाख से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं. राष्ट्रीय राजधानी में 1,500 से ज्यादा निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले की दौड़ दो जनवरी को शुरू हुई थी.