नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उपहार सिनेमा कांड मामले में गोपाल अंसल को एक साल की सजा सुनायी है. उन्हें सरेंडर करने के लिए एक महीने का वक्त दिया गया है. गोपाल पहले ही चार महीने की सजा काट चुके हैं. मालूम हो पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने 30-30 करोड़ मुआवजे के बाद अंसल बंधुओं को रिहा कर दिया था. सीबीआई और पीड़ितों के लिए लड़ने वाली संस्था ने इस मामले पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिस पर आय यह फैसला आया. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल की सजा बढ़ा दी. सुशील अंसल की सजा में कोई बदलाव नहीं हुआ उनकी सजा बढ़ाने से इनकार कर दिया गया. उनकी तबीतय और उम्र के लिहाज से यह फैसला लिया गया.पीड़ित पक्ष ने इस फैसले से नाराजगी जतायी है. इस मामले से जुड़ीं एन. कृष्णामूर्ति ने कहा, उम्र का लिहाज करके सजा ना देना गलत है. हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो 90 साल की उम्र में भी जेल में हैं तो क्या उन सबको छोड़ दिया जायेगा. हमें इस फैसले से निराशा हुई है. ट्रामा सेंटर बनाने के नाम पर उनसे पैसे ले लिये गये और उन्हें छोड़ दिया गया. यह गलत है पैसे वालों के लिए कानून अलग है और आम लोगों के लिए अलग यह आज साबित हो गया.