नयी दिल्ली : वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की ओर से शनिवार को केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी कानून को मंजूरी दे दी गयी है. परिषद की ओर से यह मंजूरी शनिवार को आयोजित बैठक में दी गयी है. इस बैठक में जीएसटी के अन्य पूरक विधेयकों को भी अंतिम रूप दिया गया है. परिषद की ओर से मंजूर किये गये विधेयकों को अगले सप्ताह फिर से शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान पेश किया जायेगा. सरकार इस नयी कर प्रणाली को आगामी एक जुलाई से लागू करने का लक्ष्य लेकर चल रही है.आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जीएसटी परिषद की 11वीं बैठक में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी), राज्य जीएसटी (एसजीएसटी), एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) विधेयकों पर विचार-विमर्श किया. इस परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री तथा राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं. इस बीच राज्यों व केंद्र के अधिकारियों की समिति की बैठक गुरुवार को ही हो चुकी है, जिसमें विधि मंत्रालय के विचार पर चर्चा की गयी थी.
बता दें कि जीएसटी परिषद की पिछले महीने हुई बैठक में राज्यों को क्षतिपूर्ति संबंधी कानून को मंजूरी दी गयी. हालांकि, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी विधेयकों के आधा दर्जन प्रावधानों की कानूनी भाषा के चलते इन्हें मंजूरी नहीं दी जा सकी.