नयी दिल्ली : संयुक्त बिहार में विख्यात चारा घोटाला मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को फटकार लगायी है. हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने अदालत से सुनवाई को टालने की मांग की थी, जिसे कोर्ट नाराज हो गया. अदालत ने कहा कि आपके मामले की सुनाई को टालने की मंशा से हम सहमत नहीं है. हमने आपका हलफनामा भी देखा है और हम यहां 20 साल से काम कर रहे हैं.
शीर्ष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि जनवरी से लेकर अभी तक आपने केस की तैयारी क्यों नहीं की. आप बार-बार केस को टालने की मांग करते हैं. फिर कहते हैं कि अदालतों में बहुत केस लंबित हैं. अब चार हफ्ते बाद सुनवाई होगी और किसी को भी और वक्त नहीं मिलेगा.बता दें कि चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और अन्य पर से कुछ धाराएं हटाये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. झारखंड हाईकोर्ट ने नवंबर, 2014 में लालू को राहत देते हुए उन पर लगे घोटाले की साजिश रचने के आरोप हटा दिये थे. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दो बार सजा नहीं दी जा सकती है.हालांकि, हाईकोर्ट ने फैसले में यह भी कहा गया कि लालू यादव के खिलाफ आईपीसी की दो अन्य धाराओं के तहत मुकदमा जारी रहेगा. इस फैसले के आठ महीने बाद सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी. करीब 950 करोड़ के चारा घोटाले के आरसी/20ए/96केस में लालू प्रसाद यादव के अलावा बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र, जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा समेत 45 आरोपी हैं. इन सभी पर चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का आरोप है.