नयी दिल्ली/गया : सुप्रीम कोर्ट ने आज गया रोड रेज कांड के मुख्य आरोपी रॉकी यादव की जमानत रद्द कर दी. सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला बिहार सरकार की याचिका पर दिया. साथ ही ट्रायल कोर्ट को छह महीने के अंदर ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया.
मालूम हो कि पिछले साल सात मई को बोधगया व गया के बीच रोड पर हुई बहस के बाद एक स्थानीय कारोबारी के बेटे आदित्य सचदेवा की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में जदयू के विधान पार्षद मनोरमा देवी के बेटे राॅकी यादव का नाम सामने आया था. रॉकी यादव इलाके के दबंग नेता बिंदी यादव व मनोरमा देवी का बेटा है.